ग्वालियर 24 जून 2026/ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराने पर जिले के एक नायब तहसीलदार व 4 ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदण्ड लगाने के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रतिदिन 250 रुपए के मान से इन पर 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये इन सभी को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।
जिले के लोक सेवा प्रबंधक श्री सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार बिलौआ वृत मस्तराम गुर्जर, ग्राम पंचायत खेड़ीरायमल के सचिव दिनेश कटारिया, ग्राम पंचायत सिसगांव के सचिव मणिकांत तिवारी, ग्राम पंचायत समराई के सचिव संजय खेमरिया व ग्राम पंचायत सकतपुरा के सचिव महाराज सिंह को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
समय-सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध न कराने पर एक नायब तहसीलदार व 4 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस,5 – 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी





