ग्वालियर06अगस्त2026 ग्वालियर जिले में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों की बिक्री, बिना पंजीयन के कारोबार और बार-बार नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कार्रवाई पर अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी अनिल बनवारिया के न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीएम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दर्ज 20 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित कारोबारियों पर कुल 11 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जबकि तीन फर्मों के खाद्य पंजीयन निरस्त कर दिए हैं।
इन तीन डेयरियों के पंजीयन हुए निरस्त
एडीएम न्यायालय ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए तीन डेयरियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का आदेश दिया है। इनमें गालव नगर (24 बीघा) स्थित अंजलि दूध डेयरी (प्रो. भूरा पाल), गोल पहाड़िया स्थित शिवम डेयरी (प्रो. राजेन्द्र सिंह लोधी) और कटारिया चौराहा (जवाहरगंज डबरा) स्थित श्रीराम दुग्ध डेयरी (प्रो. द्वारिका प्रसाद गुप्ता) शामिल हैं।
20 फर्मों पर 11.15 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने अमानक खाद्य पदार्थों के 20 मामलों में 11 लाख 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिन फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें ग्राम जखा (घाटीगांव) के विशाल सिंह बघेल, हरिशंकरपुरम के नवीन कुशवाह, केशवपुर (मुरार) के पूरन सिंह कुशवाह, शिवनगर (बिरलानगर) के रामविलास, कृष्णापुरी (मुरार) के मधुसूदन तिवारी, हुरावली के मुकेश पाल, सिंहपुर रोड (मुरार) के संजय शर्मा, ग्राम बरई के बनिया यादव, बहोड़ापुर के सूबेदार सिंह बघेल, बारे का पुरा (बानमोर) के देवेन्द्र सिंह गुर्जर, विनय नगर के शुभम राजपूत, खेरियाभान के राधे पाल, दौलतगंज के राकेश गोयल, घोसी बाड़ा (माधौगंज) के गोवर्धन पाल, ओडपुरा के प्रो. नेतराम कुशवाह, जवाहरगंज (डबरा) के हीरा सिंह गुर्जर और बघेल मोहल्ला (मुरार) के जोगेन्द्र सिंह से जुड़ी फर्में शामिल हैं।
मावा, पनीर, दूध और दही के सैंपल मिले थे अमानक
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों की जांच में दही, मावा, मिठाई, मिक्स दूध, पनीर और घी अमानक पाए गए थे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रकरणों में अर्थदंड लगाया गया है, उनसे जुर्माना राशि की सख्ती से वसूली की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में मिलावटी या अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।





