
ग्वालियर 27 अप्रैल 2022/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का लघु उद्योग स्थापित करने का सुनहरा मौका है। योजना के तहत सेवा इकाई, खुदरा व्यवसाय व व्यवसायिक वाहन इत्यादि स्वरोजगार गतिविधि भी शुरू की जा सकती है। प्रदेश सरकार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कराने के लिये बैंक को 7 साल की ऋण गारंटी देने के साथ-साथ हितग्राही को स्वीकृत ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लघु उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में स्वरोजगारमूलक इकाई स्थापित करने के लिये बैंक के माध्यम से एक लाख से लेकर 50 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इसी तरह सेवा इकाई, खुदरा व्यवसाय एवं व्यवसायिक वाहन खरीदने के लिये एक
लाख रूपए से लेकर 25 लाख रूपए तक की आर्थिक मदद योजना के तहत मिलती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कम से कम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष हो और वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार युवक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण अनुदान प्राप्त करने के लिये एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://samast.mponline.gov.in के जरिए भरे जा सकते हैं।
आवेदन पत्र के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची, जन्म प्रमाण-पत्र,
मोबाइल फोन नम्बर से लिंक आधारकार्ड, मूलनिवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ, जिस स्थान पर इकाई स्थापित करना है उस भूमि या भवन का स्वामित्व प्रमाण, यदि किराए पर जगह ली है तो किरायानामा तथा पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
विस्तृतजानकारी के लिये सिटी सेंटर स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।