खनिज बकाया राजस्व जमा करने वालों को मिलेगी आकर्षक छूट,ग्वालियर कलेक्टर के निर्देश जारी

ग्वालियर 29 नवम्बर 2022/ गौंण खनिज एवं मुख्य खनिजों की बकाया राजस्व वसूली के
लिये राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के प्रावधानों के तहत
ग्वालियर जिले में भी खनिज राजस्व जमा करने में राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान करने के
लिये कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निर्देश जारी किए हैं।
खनिज वसूली से संबंधित समाधान योजना के तहत खनिज साधन विभाग द्वारा 31
मार्च 2010 के पूर्व के बकाया राजस्व में ब्याज में पूर्णत: छूट दिए जाने का निर्णय लिया है।
इसी तरह एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5
लाख रूपए से कम हैं उन पर ब्याज पूर्णत: माफ किया जायेगा। इसके अलावा एक अप्रैल 2010
से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रूपए से अधिक है उन पर
24 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूली की जायेगी। बकाया राशि के ऐसे
प्रकरण जिन पर न्यायालयीन वाद लंबित है उनमें भी राशि जमा होने पर वाद वापस लिया
जा सकेगा। समाधान योजना के तहत प्रस्तावित छूट 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *