ग्वालियर28 जुलाई2025। थाना उटीला पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।एसडीओपी बेहट मनीष यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उटीला उप निरीक्षक शिवम राजावत द्वारा थाना बल की एक विशेष टीम गठित की गई।
यह टीम थाना उटीला में दर्ज अपराध क्रमांक 43/25, धारा 137(2) बीएनएस, इजाफा धारा 65(1), 127(2), 64(2)एम, 61(2)ए, 351(3) बीएनएस, 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)व्ही, 3(आई)डब्ल्यू(II) के तहत फरार चल रहे दो आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
थाना प्रभारी उटीला शिवम राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान तकनीकी सहायता से जानकारी मिली कि आरोपी प्रयागराज में हो सकते हैं। टीम ने प्रयागराज पहुंचकर उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिले। परिजनों से की गई गहन पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी बांदा जिले में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने बांदा जिले के कालू कुआं तिराहे के पास से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर लाकर थाना उटीला में विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आनंद परिहार पुत्र रामगोपाल परिहार, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम देवबेर, पोहार, थाना बदौसा, जिला बांदा (उत्तर प्रदेश) और गुड्डू वर्मा उर्फ बुधु पुत्र शिवरतन वर्मा, उम्र 38 वर्ष, निवासी सदर, के रूप में हुई है।
इस गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा पूर्व में ही अपहृत नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया जा चुका था। बालिका के कथनों के आधार पर आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई थीं और दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी।
उटीला थाना प्रभारी शिवम राजावत के मुताबिक घटना का प्रारंभिक विवरण यह है कि फरियादी सुनील (परिवर्तित नाम), निवासी उटीला, ने 1 मई 2025 को थाना उटीला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुरार गया हुआ था। शाम को घर लौटने पर उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्र में तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने आशंका जताई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। इस पर थाना उटीला में अपराध क्रमांक 43/25 धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उटीला उप निरीक्षक शिवम राजावत, प्रधान आरक्षक प्रमोद रावत, प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा एवं आरक्षक चालक पंकज यादव की सराहनीय भूमिका रही