ग्वालियर04नवबंर2023।द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच द्वारा होटल रमाया में जीएसटी,आयकर एवं कंपनी एक्ट पर सेमिनार आयोजित किया गया।
सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज मुकेश सोनी उपस्थित रहे।ब्रांच के सेक्रेटरी सीए पंकज शर्मा ने जानकारी दी कि मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर से सीए पंकज शाह,सीए अक्षत बहेति एवं भोपाल से सीए नवनीत गर्ग उपस्थित रहे।
इंदौर से आये सीए पंकज शाह ने बताया कि आयकर के नोटिस का जवाब देते समय जरूर देखें कि वो नोटिस उचित सोर्स से आया है अथवा नहीं।नोटिस अगर फेसलेस अधिकारी के माध्यम से आना चाहिए और ऐसा नहीं है तो उस नोटिस को चैलेंज किया जाना चाहिए।
भोपाल से आये सीए नवनीत गर्ग ने जी एस टी के संबंध में जानकारी दी कि धारा 73 एवं 74 के लिए अभी करदाता जी एस टी अपील में आई एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकते है।स्कीम का लाभ केवल उन ऑर्डर्स में मिलेगा जिसमे आर्डर 31 मार्च 2023 से पहले हो चुका है।
साथ ही साथ अगर जीएसटी पंजीयन निरस्त हो चुका है तो अभी तक 30 दिनों के भीतर उसे पुनः चालू करने का आवेदन देना होता है जिसे अब बढ़ा कर 90 दिन कर दिया गया है।जीएसटी में आये नए परिवर्तन के बारे में जानकारी दी कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिये माल बेचने के लिए जीएसटी पंजीयन लेना अनिवार्य नहीं है लेकिन करदाता का टर्नओवर 40 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
सीए अक्षत बहेति ने कंपनी ऑडिट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी दी।
सेमिनार में सेसन चैयरमेन के रूप में सीए राधेश्याम राठी,सीए अशोक विजयवर्गीय,सीए गिरीश मालपानी के साथ ग्वालियर ब्रांच के चेयरमैन सीए सचिन गुप्ता,वाइस चेयरमैन सीए अजीत बंसल,सेक्रेटरी सीए पंकज शर्मा,ट्रेजरार सीए राहुल मित्तल,सिकासा चैयरपर्सन सीए निधि अग्रवाल एवं सीए समर्थ दोनेरिया मौजूद रहे।