ग्वालियर के जीवाजी विवि में धारा 52 लागू, कुलगुरू अविनाश तिवारी बर्खास्त,डॉ राजकुमार आचार्य कुलगुरू नियुक्त

ग्वालियर18फरवरी2025।ग्वालियर के जीवाजी विवि में धारा 52 लागू हो गई है जिसके बाद कुलगुरू अविनाश तिवारी बरखास्त हो गए है कार्यपरिषद भंग कर दी गई है। डॉ राजकुमार आचार्य, (पूर्व कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविधालय) प्राचार्य रीवा महात्मा गांधी पीजी लॉ कॉलेज, करेली जिला नरसिंहपुर को राज्यपाल ने आगामी आदेश तक जीवाजी विवि के नया कुलगुरू बनाया गया है।

गौरलतब है कि अविनाश तिवारी सहित करीब 18 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों पर ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज किया था ये प्रकरण झुंंडपुरा में कॉलेज को नियम विरूद्ध मान्यता दिए जाने से जुड़ा था इसके साथ ही अन्य कॉलेजों को भी नियमविरूद्ध मान्यता दी गई थी। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही अविनाश तिवारी का हटना तय माना जा रहा था हांलाकि अविनाश तिवारी ने इस्तीफा नहीं दिया, और उन्हे हटाए जाने में भी काफी देरी हुई हैं

इस मामलेे में राजस्थान के विवि में कुलगुरू केएस ठाकुर भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं

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