अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश

अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने के लिये पूर्व में लेना होगी अनुमति

ग्वालियर 15 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-20 के तहत निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व से स्वीकृति अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी और यदि अवकाश पर प्रस्थान कर गए हैं तो ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर वापस बुलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जारी आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिये ग्वालियर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्र.-14 ग्वालियर ग्रामीण, 15 ग्वालियर, 16 ग्वालियर पूर्व, 17 ग्वालियर दक्षिण, 18 भितरवार एवं 19 डबरा की निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत विभिन्न कार्य यथा मतदान दलों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रोऑब्जर्वर, लायजनिंग ऑफीसर एवं अन्य दलों के गठन में केन्द्रीय/राज्य शासन के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों व संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही मतदान संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आदेश में कहा है कि अपरिहार्य कारणों से यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी-कर्मचारी अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह नोडल अधिकारी मतदान दल गठन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकेंगे।

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