ग्वालियर19दिसंबर2022। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह लड्डूराम कोरी की रिट पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। साथ ही अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि जज्जी के खिलाफ एफआइर दर्ज कर जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए। पंजाब के रिकार्ड भी जांच की जाए। साथ ही कोर्ट ने आदेश की कापी विधानसभा के अध्यक्ष को भेजी जाए। हाई कोर्ट के आदेश से जज्जी की विधायकी पर संकट आ गयी थी। क्योंकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव जीता है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ जजपाल सिंह जज्जी ने रिट अपील डबल बेंच में दायर की थी। जिस पर डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पच को नोटिस जारी किए है। आपको बता दें कि जजपाल सिंह जज्जी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और उपचुनाव बीजेपी से जीता था।