
ग्वालियर 11 नवम्बर 2020/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण् नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधिपति / को – चैयरमेन, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्ग दर्शन में दिनांक 12 दिसंबर 2020 शनिवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में अधिक प्रकरणों का निराकरण हो इस संबंध में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव श्री विमल प्रकाश शुक्ल द्वारा हाईकोर्ट के संबंधित अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
श्री शुक्ल् द्वारा बताया गया है कि इस लोकअदालत में माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष लंम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत, चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लिम अपील, श्रम प्रकरण, विद्यिुत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू अधिग्रहण, सर्विस एवं सेवा निवृत्ति स्वत भुगतान संबंधि रिट पिटीशन सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस पाने का हकदार होगा।
विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया है कि जो पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित अपने प्रकरणों का निराकरण उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहत हैं, वह अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर (नवीन उच्च न्यायालय भवन परिसर) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
पक्षकारगण से अपील की जाती है कि उक्त् लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करवाकर लोकअदालत का लाभ प्राप्त करें।