ग्वालियर23 जनवरी 2023। नगर निगम ग्वालियर द्वारा 110 अवैध काॅलोनियों में अब भवन निर्माण की मंजूरी प्रदान की जाएगी। निगम द्वारा पूर्व में ही 110 काॅलोनिलयेां को वैध किया गया है। इसके साथ ही आज निगम द्वारा 66 अन्य अवैध काॅलोनियों का भी लेआउट फाइनल कर विकास शुल्क की दरें तय कर दी गई हैं।
काॅलोनी सेल प्रभारी श्री महेन्द्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल के निर्देशानुसार एवं सिटी प्लानर श्री पवन सिंघल के निर्देशन में नगर निगम ग्वालियर द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। नगर निगम ग्वालियर में 31 दिसम्बर 2016 तक अवैध कॉलोनियों की संख्या 696 थी, जिसमें से अवैध से वैध की जाने वाली पात्र कॉलोनियों की संख्या 429 है एवं अपात्र कॉलोनियों की संख्या 267 है। निगम द्वारा फरवरी 2022 में 429 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें ग्वालियर विधानसभा की 99, ग्वालियर पूर्व की 139, ग्वालियर दक्षिण की 138 एवं ग्वालियर ग्रामीण की 53 कॉलोनियां शामिल हैं।
श्री अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा 200 कॉलोनियों के लेआउट प्लान तैयार किए गए हैं। शेष कॉलोनियों का सर्वेक्षण कर लेआउट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास शुल्क का निर्धारण कर 110 अवैध कॉलोनियों का प्रकाशन 10 अक्टूबर 2022 को किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश नगर पालिक कॉलोनी विकास नियम 2021 के राजपत्र के अंतर्गत 110 कॉलोनियों के लेआउट को स्वीकृत कर कॉलोनी में विकास शुल्क की राशि निर्धारण किया गया तथा कॉलोनी में एबीपीएएस 2 के अंतर्गत ऑनलाइन भवन अनुमति प्रदान करने हेतु 9 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किए गए थे। जिनमें अब भवन निर्माण की अनुमति भी निगम द्वारा प्रारंभ कर दी है।
निगम द्वारा अब जिन 66 अवैध काॅलोनियेां का लेआउट फाइनल किया गया है। उनमें ग्वालियर विधानसभा की 22, ग्वालियर पूर्व विधासभा की 21, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की 16 एवं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की 7 काॅलोनियां शामिल हैं।