म.प्र.कर्मचारी कांग्रेस ने जिला आयुष अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा

ग्वालियर7सितंबर2024।मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने ग्वालियर के जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मंगल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है संघ ने डॉक्टर मंगल सिंह के खिलाफ अनियमिताओं और उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच की भी मांग उठा दी है इसके अलावा डॉक्टर मंगल सिंह के खिलाफ अन्य और शिकायतों को लेकर संभागीय जिला आयुष अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है ज्ञापन में इन प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है
संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया कि प्रमर्शदात्री की बैठके डॉ मंगल सिंह के कार्यकाल में एक भी बार सम्पादित नहीं हुई है जबकि शासन के नियमानुसार वर्ष में 4 बार परामर्शदात्री की बैठकें आयोजित कराये जाने के प्रावधान है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को डी.पी.एफ. की वार्षिक लेखा पर्ची प्रतिवर्ष प्रदाय किये जाने के शासन के प्रावधान हैं लेकिन इनके द्वारा डी. पी.एफ. की वार्षिक लेखा पर्ची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय नहीं की जा रही है जो कि शासन के नियमों का खुला उल्लंघन है।

डॉ. मेनका बाधवानी सी.ए.एम.ओ. के पद पर शासकीय होम्योपैथी औषधालय खैरवाया जिला ग्वालियर में पदस्थ थी इनकी नियुक्ति आयुक्त मिशन संचालक संचालनालय आयुष भोपाल द्वारा की गई थी। उसके उपरांत डॉ. मेनका बाधवानी की नियुक्ति उप सचिव म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक /2074320/2024/1/59/ 2958-59 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर शासकीय होम्योपैथी औषधालय अम्बाह जिला मुरैना में की गई है
डॉ. बाधवानी को डॉ. मंगल सिंह यादव जिला आयुष अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक /जा.कं./स्था./2024-25/2682-87 दिनांक 29.8.2024 के द्वारा नवीन नियुक्ति पर नवीन पदस्थापना के लिये कार्यमुक्त करते हुये निर्देशित किया गया है कि शासकीय होम्योपैथी औषधालय अम्बाह जिला मुरैना में उपस्थित होवे । लेकिन दिनांक 29.8.2024 तक डॉ. बाधवानी ने कोई त्याग पत्र दिया है न ही स्वीकृत हुआ और न ही चालान से एक माह की वेतन जमा की गई है। जिसकी पुष्टि आवक पंजी से की जा सकती है। उक्त प्रक्रिया पूर्णता प्रदूषित है।

जिला आयुष अधिकारी द्वारा नवीन नियुक्ति पर कार्यमुक्ति की गई है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है और उक्त कार्यमुक्ति आदेश में पूर्व की सेवाओं का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि डॉ. बाधवानी की आयुक्त मिशन संचालक द्वारा सी.ए.एम.ओ के पद पर जो नियुक्ति आदेश जारी किया गया था उसमें क्या शर्तें थी उन शर्तों का डॉ. बाधवानी का पालन किया गया है अथवा नही कोई उल्लेख है जो कि एक जांच का विषय है।
उक्त प्रक्रिया में डॉ. बाधवानी को नवीन नियुक्ति पर पदस्थ होने के पूर्व एक माह का वेतन चालान से जमा कर आयुक्त मिशन संचालक को भेजा जाना चाहिए था जो कि इनके द्वारा नहीं भेजा गया। उसके उपरांत नवीन नियुक्ति पर उपस्थित होती हैं।

संघ ने ज्ञापन में कहा है कि डॉ. मंगल सिंह यादव द्वारा उक्त प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया है शासन के नियमों को ताक पर रखकर डॉ. बाधवानी को नवीन पदस्थापना पर कर्यमुक्त किया गया है जो कि पूर्णतया अवैध है। जिसकी जांच कराई जावे ।

वहीं संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि डॉ. मंगल सिंह यादव के संभवतया जाति / मूल निवासी प्रमाण पत्र भी फर्जी प्रतीत होते हैं जिनकी जांच कराई जाना आवश्यक है क्योंकि इनके द्वारा अनुसूचित जाति का लाभ लिया गया है जबकि यादव जाति पिछडा वर्ग में आती है। उनके जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी का सत्यापन जारीकर्ता कार्यालय / विभाग से कराये जाने के उपरांत स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि ये किस वर्ग में आते हैं।
संघ ने ज्ञापन के माध्यम से संभागीय आयुष अधिकारी से मांग की है कि इन बिन्दुओं की जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही कराने हेत वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाए

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