लोकसभा चुनाव2024ः स्टार प्रचारकों को शर्तों के साथ आवंटित होंगे विश्राम गृह, पहले आओ-पहले पाओ का नियम लागू, प्रेसवार्ता नहीं होगी

ग्वालियर 26 मार्च 2024/ लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान चुनावी प्रचार के लिये आने वाले विशेष श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों को जिले के विश्राम गृह शर्तों के साथ आवंटित किए जायेंगे। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने विश्राम गृह आवंटन के नियम व शर्तें निर्धारित कर दी है। विश्राम गृह का आवंटन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि विश्राम गृह आरक्षित कराने के लिये स्टार प्रचारकों के आगमन की तारीख व कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा देकर अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना होगा। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विश्राम गृह का किराया लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यह व्यय प्रत्याशी को अपने लेखे-जोखे में शामिल करना होगा। विश्राम गृह में चुनाव से जुड़ी बैठक राजनैतिक गतिविधियाँ व किसी प्रकार की प्रेस वार्ता आयोजित किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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