छत्तीसगढ की तरह मध्यप्रदेश के उधोगों को भी आवंटित भूमि 10 वर्ष बाद फ्री होल्ड किया जाए : MPCCI

ग्वालियर 11 नवम्बर 2022 । उद्योगों को आवंटित जमीन को फ्री होल्ड किए जाने के संबंध में म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्बारा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को पत्र प्रेषित किया गया है।
अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल द्बारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि एमपीसीसीआई सहित प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्बारा उद्योगों को आवंटित भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की मांग विगत काफी वर्षों से समय-समय पर की जाती रही है।

मध्यप्रदेश के पड़ौसी राज्य छत्तीसगढ द्बारा जनवरी,2022 में उद्योगों को आवंटित भूमि को 10 वर्ष बाद फ्री होल्ड करने का नियम लागू कर दिया गया है, जबकि पूर्व में यह अवधि 30 से 99 वर्ष थी। मध्यप्रदेश सरकार द्बारा छत्तीसगढ राज्य की भांति ही यदि उद्योगों को आवंटित भूमि को 10 वर्ष बाद फ्री होल्ड किया जाता है तो इससे न केवल प्रदेश के उद्योगपतियों की लंबित मांग पूरी होगी वरन्‌‍ प्रदेश के औद्योगिक निवेश में भी आशातीत वृद्घि होगी।
एमपीसीसीआई द्बारा पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि मध्यप्रदेश में उद्योगों को आवंटित भूमि को फ्री होल्ड किया जाए, जिससे मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढावा मिल सके।

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