इंडिया टुडे एमपी की खबर का असर, GDA ने अपनी 15 करोड. की जमीन से अवैध कब्जा हटाया, काटी जा रही थी कॉलोनी

जीडीए, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

ग्वालियर। आखिरकार लंबे समय बाद ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने ग्राम विक्रमपुर के सर्वे क्रमांक 215 की 5 बीघा 9 बिस्वा जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ नगर निगम के सहयोग से पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाही कर मौके पर बना ली गई सडक और सीवर को हटा दिया। इस जमीन का वर्तमान बाजारू मूल्य करीब 15 करोड रूपए बताया जाता है।

विक्रमपुर की इस जमीन पर अवैध कॉलोनी काटे जाने का काम श्रीमती रेखा पाल पत्नी मुरारी पाल और श्रीमती पिंकी पाल पत्नी मनीष पाल निवासी रेसीडेंसी कॉलोनी गोले का मंदिर द्वारा किया जा रहा था हांलाकि जीडीए द्वारा पूर्व में भी एक बार कार्यवाही की थी लेकिन उसके बाद दोबारा यहां कब्जा कर लिया गया था इंडिया टुडे एमपी ने पिछले दिनों इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर जीडीए की कार्यशैली पर सवाल खडा किया था

इंडिया टुडे एमपी पर 20 फरवरी 2022 को प्रकाशित खबर

जिसके बाद आज बुधवार को जीडीए द्वारा बडी कार्यवाही कर कॉलोनी काटे जाने के लिए बनाई गई रोड और सीवर को जेसीबी से उखडवा दिया।

इस कार्यवाही के दौरान नगर निगम की ओर से सत्येंद्र भदौरिया, भवन अधिकारी, राजीव सोनी नगर निगम पटवारी सत्येंद्र श्रीवास्तव, वार्ड इंजीनियर चंसोलिया, साइट इंजीनिय जीडीए रवि गुप्ता, राजस्व निरीक्षक केके भोला मौजूद थे। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए महाराजपुरा थाने का पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा।

गौरतलब है कि इस पूरे मामले की शिकायत भूपेंद्र सिंह निवासी पवनसुत कॉलोनी मुरार द्वारा की गई थी और शासकीय जमीन को खुर्द बुर्द होने से बचाने की अपील की थी

क्या था मामला

ग्राम विक्रमपुर के सर्वे क्रमांक 215 की 5 बीघा 9 बिस्वा जमीन ग्वालियर विकास प्राधिकरण(जीडीए) द्वारा अनुबंधित भूमि है जिसे जीडीए ने वर्ष 1996 में कृषक कल्याण सिंह पुत्र जालिम सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर से स्याद्वाद गृह निर्माण समिति के माध्यम से त्रिपक्षीय अनुबंध के जरिए प्राप्त किया था। एवं उक्त भूमि के बदले प्लॉटों का आवंटन भी कर दिया था लेकिन इसके बाद भी रेखा पाल पत्नी मुरारी पाल एवं पिंकी पाल पत्नी मनीष पाल निवासी रेजीडेंसी कॉलोनी, गोले का मंदिर, मुरार  ने सबकुछ जानते हुए भी वर्ष 2003 में ये जमीन कल्याण सिंह से रजिस्टर्ड बयनामे के जरिए खरीद ली। इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिटी पिटीशन क्रमांक 5025/2008 मुरारीलाल बघेल विरूद्ध म.प्र.शासन वर्तमान में भी विचाराधीन है।

कल्याण सिंह से जमीन खरीदने वाली रेखा पाल(बघेल) पत्नी मुरारी पाल एवं पिंकी पाल(बघेल) पत्नी मनीष पाल का उक्त जमीन से संबंधित मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था लेकिन उससे पहले ही इन्हे जमीन को खुर्द बुर्द करने की जल्दी थी लिहाजा इन्होने एसडीएम, मुरार, ग्वालियर के न्यायालय में नजूल अनापत्ति आवेदन (प्रकरण क्रमांक 109/2011-12/बी-121) दिया गया, जिसमें दिए गए शपथ पत्र में कहा गया कि इस भूमि पर किसी भी न्यायाल में कोई भी विवाद प्रचलित नही है, जिसके चलते आदेश दिनांक 03.9.2012 के द्वारा नजूल एनओसी हासिल कर ली गई। इसी प्रकार फर्जी तथ्यों और तथ्यों को छिपाकर (प्रकरण क्रमांक 116/2017-18/172-1 आदेश दिनांक 22.9.2018) इस जमीन का डायवर्सन भी करा लिया गया। जबकि इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिटी पिटीशन क्रमांक 5025/2008 मुरारीलाल बघेल विरूद्ध म.प्र.शासन वर्तमान में भी विचाराधीन है।

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