म.प्र. में पशुओं को सडक पर खुला छोडने एवं बांधने पर लगेगा रू.1000 का जुर्माना, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

ग्वालियर03नवंबर2022। पूरे मध्य प्रदेश में अब पशुपालकों के लिए राज्यपाल ने नया नियम लागू कर दिया है। 1 नवंबर को मध्यप्रदेश के राजपत्र में माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई छ. पटेल द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि सडक पर पशुओं को बांधना एवं सडक पर खुला छोडने पर अब पशुपालक पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश में बताया गया है कि जो भी पशुपालक जानबूझकर एवं उपेक्षापूर्वक अपने पशुओं को सडक पर बांधता है अथवा खुला छोडता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है अथवा सार्वजनिक एवं निजी संपति को नुकसान होता है एवं यातायात में बाधा पहुंचती है तो उस पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


ग्वालियर नगर निगम सीमा में हजारों की संख्या में पशुपालक है जो कि अपने पशुओं का दूध निकालने के बाद उन्हें सडक पर खुला छोड देते हैं। जिससे एक ओर जहां यातायात बाधित होता है वहीं दूसरी ओर सडकों एवं गली मोहल्लों में भी गंदगी होती है। इस नियम के लागू होते ही नगर निगम द्वारा शहर में ऐसे पशुपालकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा जो कि अपने पशुओं को खुला छोड देते हैं अथवा शासकीय एवं अन्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ती पर उन्हें बांधते हैं

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