ऊर्जा मंत्री, म.प्र. शासन श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को लिखा पत्र
ग्वालियर 12 सितंबर। 10 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं पर एम.डी. बढी होने पर बिलिंग को रोकने सॉफ्टवेयर में संशोधन किए जाने के संबंध में म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्बारा ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को पत्र प्रेषित किया गया है।
एमपीसीसीआई अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक 7389/2022/तेरह/04 भोपाल, दिनांक 2.9.22 में स्पष्ट किया गया है कि कनेक्टेड लोड बेस्ट टैरिफ श्रेणी के गैर घरेलू कनेक्शन पर एम.डी. बढी होने पर बिना नोटिस दिये एवं संयोजित भार का भौतिक सत्यापन किये बिना विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत चोरी के प्रकरण बनाकर पैनल बिलिंग नहीं की जा सकती है, जो कि विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के मुताबिक भी है।
उल्लेखनीय है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर आधारित है, इसलिए वर्तमान प्रचलित सॉफ्टवेयर में यह संशोधन कराने की आवश्यकता है कि 10 किलोवॉट तक के उपभोक्ता पर एम.डी. बढने पर बिलिंग न हो। जबकि वर्तमान सॉफ्टवेयर में 10 किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता की एम.डी. यदि बढी होती है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पैनल बिलिंग कर देता है।
एमपीसीसीआई ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक 7389/2022/तेरह/04 भोपाल, दिनांक 2.9.22 के आदेश का पालन और नियामक आयोग द्बारा जारी टैरिफ आदेश का पालन तब ही सुनिश्चित होगा जबकि बिलिंग सॉफ्टवेयर में यह संशोधन हो जाये। इसलिए सॉफ्टवेयर में संशोधन कराने के निर्देश जारी किए जाएं।