अस्पताल एवं नर्सिंगहोम संचालक प्रस्तुत करें फायर की सुरक्षात्मक जानकारी
ग्वालियर दिनांक 13 जनवरी 2021- शहर में स्थित अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालक अग्नि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार अस्पताल एवं नर्सिंग होम बिल्डिंग में सुरक्षा के उचित उपाय सुनिश्चित करने हेतु 1 माह के अंदर फायर ऑडिट रिपोर्ट, फायर एनओसी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट कार्यालय को उपलब्ध करावें।
उपायुक्त डाॅ अतिबल सिंह ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि 1 माह के अंदर समस्त फायर एनओसी के लिए अग्निशमन विभाग नगर निगम ग्वालियर में हार्ड कॉपी जमा कर वेबसाइट पर आवेदन करें। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012, संशोधन राज्य पत्र दिनांक 1 सितंबर 2020 के अनुसार प्रतिवर्ष अनुज्ञप्त अग्निशमन इंजीनियर द्वारा परिशिष्ट-ख अनुसार फायर ऑडिट कराने का दायित्व भवन स्वामी का है। भवन स्वामी द्वारा प्रतिवर्ष फायर ऑडिट रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अस्पताल एवं नर्सिंग होम के कर्मचारी, डॉक्टर और प्रबंधकों अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त एक माह के अंदर फायर ऑडिट रिपोर्ट, फायर एनओसी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट कार्यालय को उपलब्ध करावें। अपालन की स्थिति में शासन निर्देशानुसार पालन ना करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
सूचना क्र./830/