
ग्वालियर। ग्वालियर का एतिहासिक व्यापार मेला अब 28 मार्च तक ही चलेगा। देश में बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुये जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ अधिनियम 1949 की धारा 70 में वर्णित प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड पर नियंत्रण रखने की दृष्टिगत रखते हुये ग्वालियर नगर निगम सीमा में संचालित ग्वालियर व्यापार मेला को पूर्णत: समाप्त किये जाने के आदेश दिये हैं। मेले में आये सभी व्यापारी अपना सामान समेट कर उनसे २८ मार्च तक मेला खाली करने के निर्देश दिये हैं।
