ग्वालियर06जनवरी2024। जीएसटी पोर्टल ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे करदाताओं को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपना जीएसटी भुगतान करने की अनुमति मिल जाएगी।
यह अनुकूल सुविधा उपयोगकर्ता को ई-भुगतान विकल्प के माध्यम से जी एस टी पोर्टल पर अब उपलब्ध है।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
नए शुरू किए गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान विकल्प का लाभ उठाने के लिए, उपयोगकर्ता ई-भुगतान अनुभाग के भीतर इस सरल प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
ई-भुगतान विकल्प चुनें: भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ई-भुगतान अनुभाग पर जाएँ।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प चुनें: ई-भुगतान अनुभाग के भीतर, पसंदीदा भुगतान मोड के साथ आगे बढ़ने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प चुनें।
पसंदीदा बैंक चुनें: फिर उपयोगकर्ताओं को लचीलेपन और सुविधा सुनिश्चित करते हुए लेनदेन के लिए अपना पसंदीदा बैंक चुनने के लिए कहा जाता है।
नियम और शर्तों से सहमत हों: क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान से जुड़े नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए अनुबंध बॉक्स पर टिक करें।
भुगतान करें: लेनदेन को अंतिम रूप देने और भुगतान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए “भुगतान करें” बटन पर क्लिक करें।
हालांकि इस सुविधा के लिए अलग अलग बैंको द्वारा अलग अलग सुविधा शुल्क लिया जा सकता है जिसका निर्णय स्वयं उपयोगकर्ता द्वारा लिया जाना चाहिए कि किस बैंक द्वारा कितना सुविधा शुल्क लिया जा रहा है।इसमें उनके विवेक द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इनका कहना है
सीए पंकज शर्मा ने बताया कि लगभग 6 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद कार्ड्स द्वारा भुगतान की सुविधा को आखिरकार जी एस टी पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है।हालांकि ये सुविधा अभी कुछ चुनिंदा बैंको के कार्ड्स के लिए है लेकिन आने वाले समय में इसमें अन्य बैंको के कार्ड्स भी मान्य हो जाएंगे।
कार्ड्स के प्रकार के आधार पर जैसे मास्टर,वीजा या रुपे कार्ड्स का हेतु कुछ अलग अलग सुविधा शुल्क भी लिया जा सकता है।इसलिए इस विकल्प का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान करदाताओं को रखना जरूरी है।