
ग्वालियर27जुलाई2023।पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी पहली अगस्त से बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस निकालना होगा:
पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को आगामी 1 अगस्त से ई-इनवॉइस निकालना अनिवार्य होगा, पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी इनवॉइस का नियम बदल रहा है।
अभी तक 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-इनवॉइस निकालना होता था।
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-इनवॉइस निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है और ये नई लिमिट अब 1 अगस्त से लागू होने जा रही है।
इनका कहना है
ई इनवॉइस के नवीन प्रावधानों के अंतर्गत MSME इकाइयों का दायरा और बढ़ेगा। इसके साथ सही रूप से इनवॉइस दिखाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में भी कोई समस्या नहीं होगी।
पंकज शर्मा,चार्टर्ड एकाउंटेंट
जीएसटी ई-इनवॉइस को लेकर एक और नियम जल्द बदलेगा
पिछले अप्रैल माह में अपडेट आया था कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस को 7 दिनों के भीतर चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर डालना होगा. यह नियम 1 मई, 2023 से लागू होना था, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया है और अभी इसपर कोई और अपडेट नहीं है. बता दें कि इस तरह का चालान जारी होने के सात दिन के भीतर ऐसी कंपनियों को इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आईआरपी पर ‘अपलोड’ करना होगा. अभी कंपनियां इस तरह के इन्वॉयस को वर्तमान तिथि पर डालती है. इसमें इन्वॉयस को जारी करने की तिथि से कोई लेना-देना नहीं होता।