ग्वालियर20अगस्त2024। ग्वालियर के शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में दिव्यांग जनों की भर्तियों में घोटाला हुआ है कॉलेज के प्रिंसिपल ने नियमों को ताक पर रखकर यह भर्ती की है लिहाजा इस घोटाले की तत्काल जांच शुरू कर भर्ती निरस्त की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने यह आरोप लगाकर भर्ती निरस्त करने के लिए आयुष विभाग के प्रमुख सचिव, संभाग आयुक्त ग्वालियर और आयुक्त आयुष विभाग को पत्र भी लिखा है
कर्मचारी कांग्रेस के ग्वालियर जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया कि 26 जुलाई 2024 को दिव्यांगजनों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्राचार्य शास. आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था । लेकिन उसमें आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि दिव्यांग पदों में भी आरक्षण होता है प्राचार्य शास.आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा ऐसा किया जाना शासन नियमों व आरक्षण नियमों का उल्लंघन है।
दीक्षित ने बताया कि शासन द्वारा आरक्षण रोस्टर संधारण करने हेतु समिति का गठन किया गया है जब तक आरक्षण रोस्टर पंजी पर उक्त समिति के हस्ताक्षर नहीं होगें, तब तक आरक्षण रोस्टर पंजी भी अवैध है। और जब तक आरक्षण पंजी का संधारण नहीं होगा तब तक यह ज्ञात नहीं होगा कि उक्त पद किस वर्ग के लिए आरक्षित है या रिक्त है। इस भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति में लैब टैक्निशियन का एक पद रिक्त दिखाया गया है जबकि महाविद्यालय में 10 पद स्वीकृत है और सभी 10 पद भरे हैं तो भरे पद को रिक्त किस आधार पर बताया गया है। यहां तक कि उक्त लैब टैक्नीशियन के पद पर भर्ती भी कर ली गयी है
मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस की ग्वालियर इकाई ने उक्त भर्ती तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने और प्रकरण की जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और स्वीकृत पदों की आरक्षण रोस्टर पंजी बनवाकर शासन द्वारा गठित की गई समिति से आरक्षण रोस्टर का संधारण कराने के उपरांत ही संशोधन विज्ञप्ति निकलवाकर रिक्त पदों की भर्ती किए जाने की अपील की है