
ग्वालियर03नवंबर2022।आमतौर पर नशे के तस्करों के पकडने के बाद न्यायालय में उनको सजा करवाना काफी मुश्किल काम है ज्यादातर मामलों में विवेचना में चूक या लापरवाही का लाभ तस्करों को मिल जाता है और वो दोबारा युवाओं की सांसों और खून में नशा मिलाने का काम शुरू कर देते है वहीं ग्वालियर में एक ऐसे ही मामले में क्राईम ब्रांच में पदस्थ एएसआई राजीव सोलंकी के मजबूत विवेचना के चलते न्यायालय ने दो तस्करों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है न्यायालय में NDPS कोर्ट में अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने अभियोजन के पक्ष को मजबूती के साथ रखा और उनके अकाट्य तथ्यों के मद्देनजर आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे।
जानकारी के मुताबिक विशेष न्यायालय ने 26 ग्राम स्मैक के साथ पकडे गए दो तस्करों बबलू उर्फ मुख्तयार खान और भूपेंद्र सेन को तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है दोनों तस्करों पर पांच पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया है न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाते हुए कहा है कि मादक पदार्थ समाज में घातक प्रभाव डाल रहे है प्रकरण की गंभीरता देखते हुए आरोपियों को दंडित किया जाना आवश्यक है । विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस निवेश कुमार ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडित किया है
25 सितंबर 2021 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार क्राईम ब्रांच के एसआई नरेंद्र सिंह ने रामाजी का पुरा कटी घाटी के पास पुलिस पर दो तस्करों को स्मैक बेचे जाने के संबंध में राउंडअप किया, लेकिन आरोपी भागने लगे, जब घेरकर उन्हे पकडा गया और तलाशी ली गई तो उनके पास स्मैक जैसे पाउडर बरामद हुआ, इसकी पुष्टि होने के बाद दोनों का गिरफ्तार कर लिया गया।
इस पूरे मामले की विवेचना क्राईम ब्रांच के एएसआई राजीव सोलंकी ने की, सोलंकी ने एनडीपीएस एक्ट की बारीकियों को विवेचना में अमल में लाते हुए आरोपियों के खिलाफ मजबूत कागजी कार्यवाही की, वहीं न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की कमी नही छोडी, जिसके बाद न्यायालय में भी अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा को मदद मिली और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता केस तैयार हुआ, जिसमें उन्हे सजा मिली है।