
ग्वालियर 1 सितंबर2022। म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्बारा गारबेज शुल्क को संशोधित/निरस्त करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों को संपत्ति कर से मुक्त रखे जाने की मांगों को लेकर आज महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर निगमायुक्त श्री किशोर कान्याल, एमपीसीसीआई अध्यक्ष-विजय गोयल, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल उपस्थित रहे।
एमपीसीसीआई पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से महापौर-डॉ. श्रीमती शोभ सिकरवार को अवगत कराया कि विगत काफी समय से गारबेज शुल्क का विरोध किया जा रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजना के तहत आता है, इसलिए ऐसा निर्देश है कि गारबेज शुल्क लिया जाये। इस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्बारा प्रदेश के अन्य महानगर-भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर में आरोपित गारबेज शुल्क की दरों का अध्ययन किया गया। उस समय परिषद नहीं होने से निगमायुक्त महोदय के समक्ष चर्चा कर, अन्य महानगरों में लग रहे गारबेज शुल्क की दरों का तुलनात्मक अध्ययन पत्र क्रमांक 2022/1076 दिनांक 29.01.2022 प्रस्तुत किया गया। जिस पर निगमायुक्त महोदय द्बारा चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्बारा दिये गये तुलनात्मक अध्ययन से सहमत होते हुए ग्वालियर में गारबेज शुल्क की दरों को तदानुसार किए जाने हेतु प्रमुख सचिव एवं आयुक्त-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन भोपाल को पत्र क्र. 01/21/02/10/S.W.M./157-158 ग्वालियर दिनांक 17/03/2022 प्रेषित किया गया है।
पदाधिकारियों ने बताया कि म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के द्बारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों से संपत्ति कर न लिए जाने की मांग विगत कई वर्ष से की जा रही है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयां उद्योग विभाग को मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करती हैं। वहीं नगर निगम द्बारा उनसे संपत्ति कर लिया जा रहा था। इस प्रकार इकाईयों पर दोहरा करारोपण हो रहा था। एमपीसीसीआई की मांग पर वर्ष 2016 में एक संकल्प पारित कर, नगर निगम सीमा में स्थापित सभी उद्योगों को परिक्षेत्र क्रमांक-3 में रखा गया था।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि म.प्र. लघु उद्योग संघ, भोपाल के श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी द्बारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग के प्रमुख सचिव महोदय के हस्ताक्षरित दो पृष्ठों की जानकारी से अवगत कराया गया है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-
“8) प्रश्नधीन औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि राज्य शासन में वैष्ठित है। अत: म.प्र. नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 व म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 क (2) अंतर्गत प्रश्नधीन भूमि पर संपत्ति कर की छूट है, जबकि जल कर, सामान्य स्वच्छ कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर देय है। उक्त संबंध में संबंधित नगर निगमों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि ऊपर उल्लेखित बिन्दुओं पर चर्चा की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में दोनों विभागों के बीच चर्चा की जा सकती है।”
एमपीसीसीआई द्बारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि-
1. ग्वालियर में गारबेज शुल्क की दरों को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन भोपाल को प्रेषित किये गये प्रस्ताव क्र. 01/21/02/10/S.W.M./157-158 ग्वालियर दिनांक 17/03/2022 अनुसार लागू किया जाये।
2. शहरवासियों को 6% छूट के साथ संपत्ति कर जमा करने हेतु एक माह का समय दिया जाये।
3. गारबेज शुल्क पर निर्णय होने तक बिना गारबेज शुल्क के संपत्ति कर जमा करने के निर्देश निगम अधिकारियों को प्रदान किए जाएं।
4. म.प्र. शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्बारा सूचना के अधिकार के तहत दी गई प्रमाणित जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को संपत्ति कर से मुक्त रखा जाये।
महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार ने चेम्बर पदाधिकारियों से कहा कि आपके द्बारा ज्ञापन के माध्यम से जिन बिन्दुओं को उठाया गया है, वे शहर विकास एवं शहर की जनता को राहत देने वाले हैं। आपकी मांगें जायज हैं। इस पर शीघ्र ही एमआईसी से प्रस्ताव बनाकर परिषद से निर्णय कराया जायेगा, आप निश्चिंत रहें।