ग्वालियर02दिसंबर2022।कांग्रेस के सुमावली विधायक और उनकी पत्नी शीला कुशवाह को धोखाधडी एवं साजिश रचने में दो वर्ष का कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा
अष्ठम जिला सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) सुशील कुमार जोशी ने मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा के विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला कुशवाह एवं एक साथी कृष्णगोपाल चौरसिया को धोखाधडी एवं साजिश रचने का दोषी मानते हुये के एक मामले में दो -दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं दस दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि छह अक्टूबर २०१२ को फरियादी पीएल शाक्य ने एक शिकायती आवेदन विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला कुशवाह और कृष्ण गोपाल चौरसिया के विरूद्ध देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीएल शाक्य ने कहा कि आरोपियों ने फरियादी को सर्वे क्रमांक ५१६,५१७ का १६०० वर्ग फुट का प्लॉट महाराजपुरा में सात लाख ४७ हजार पांच सौ रूपये नगद प्राप्त कर विक्रय किया था। शिकायती आवेदन में कहा गया था कि जब फरियादी प्लॉट पर निर्माण करने की तैयारी कर रहा था तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त प्लॉट आरोपीगणों द्वारा किसी और को बेचा जा चुका है, और उस पर उक्त व्यक्ति ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। फरियादी को यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपीगणों ने छलपूर्वक उसे जिस प्लाट पर कब्जा दिया गया है वह शासकीय भूमि है। इसके बाद फरियादी पीएल शाक्य द्वारा जब विधायक अजब सिंह कुशवाह सहित अन्य आरोपी गणों से प्लॉट को किसी और को बेचने के कारण अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपीगण ने उसे जाति सूचक शब्दों से गंदी गंदी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी। महाराजपुरा थाने ने शिकायती आवेदन पर से आरोपीगणों के विरूद्ध धोखाधडी , साजिश करने , अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर २१४/१४ के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की।
उक्त मामले में साक्षियाों द्वारा दस्तावेज प्रमाणित करने तथा प्रकरण में विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला कुशवाह एवं सहयोगी द्वारा धोखाधडी कर प्लॉट बेचने की घटना के तथ्य न्यायालय में प्रमाणित किये गये। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने न्यायालय में फरियादी का पक्ष मजबूती से रखते हुये कहा कि आरोपी गण ने शुरू से ही छल कारित करते हुये उसे नुकसान पहुंचाया था वहीं आरोपी वर्तमान में विधायक है उसके पश्चात भी उसका कृत्य समाज में आपसी विश्वास को क्षति पहुंचाने योग्य है, अत: अभियुक्त गण को कडा दंड दिया जाये। अभियोजन की साक्ष्य एवं विचारण के उपरांत विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) सुशील कुमार जोशी ने अभियुक्त गण को दोषी पाते हुये उक्त दंड से दंडित किया। वहीं (एमपी/एमएलए) सुशील कुमार जोशी ने फरियादी पीएल शाक्य को पीडित पाते हुये प्रतिकर के तौर पर २५ हजार की राशि आरोपी से वसूले के भी निर्देश दिये।