ग्वालियर11 दिसम्बर 2024 – भवन अनुज्ञा स्वीकृति नियमों के विपरीत जारी करने पर तत्कालीन भवन अधिकारी श्री वीरेन्द्र शाक्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव के जारी आदेशानुसार सुश्री चंचल अरोरा आत्मज स्व. श्री धरम सिंह अरोरा को नगर तथा ग्राम निवेश अनुज्ञा ग्राम थाटीपुर के सर्वे क्र. 287/1,288/1 रकवा 445.76 वर्गमीटर पर वाणिज्य एवं आवासीय भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञा दी गई थी। जिसमें अनुज्ञा की शर्त क्र. 02 अनुसार भवन की ऊंचाई 9.60 मीटर मान्य की गई थी। आपके द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमति में जारी भवन अनुज्ञा में भवन की ऊंचाई नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा जारी अनुज्ञा के विपरीत 10.50 मीटर का मानचित्र स्वीकृत कर अनुज्ञा जारी की गई, जो कि नियमों के विपरीत थी। आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
अतः उक्त संबंध में आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अन्दर तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। अपालन की स्थिति में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।