वोटिंग और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का प्रत्याशियों को कराना होगा प्रमाणीकरण

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ग्वालियर 14 नवम्बर 2023/ मतदान दिवस (17 नवम्बर) एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व (16 नवम्बर) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
ग्वालियर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि यदि वे मतदान दिवस और मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया (अखबारों) में कोई विज्ञापन प्रकाशित कराना चाहते हैं तो संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में एमसीएमसी की देखरेख में संचालित मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणीकरण कक्ष के माध्यम से उस विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन जरूर करा लें।

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