
ग्वालियर05अगस्त2023।द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच द्वारा स्टडी सर्किल मीटिंग का आयोजन आई सी ए आई भवन,सिटी सेंटर पर किया गया।
इसमें जी एस टी के नए बदलावों एवं हाल ही में लागू ई इनवॉइस के बारे में जानकारी दी गयी।ब्रांच के सचिव सीए पंकज शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
कार्यक्रम में बतौर सेसन चैयरमेन सीए सम्यक दर्शन जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीए गोपेश अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2022-23 तक किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर किसी इकाई का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रु. या उससे अधिक है तो उसे अब ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा।अगर इकाई द्वारा ई-इनवॉइस जारी नहीं किया जाता तो क्रेता पक्ष को ऐसी इनपुट क्रेडिट मिलने में समस्या होगी।
वित्तीय वर्ष 2017-18 में एग्रीगेट टर्नओवर की गढ़ना करने में अप्रैल 2017 से जून 2017 यानि की जी एस टी लागू होने से पहले की तिमाही का टर्नओवर नहीं जोड़ना है परंतु किसी भी वर्ष में करमुक्त टर्नओवर को 05 करोड़ की लिमिट के लिए शामिल किया जाएगा।
इसके साथ ही साथ ट्रक द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बिल्टी देने वाले एजेंट्स को इससे बाहर रखा गया है,सिनेमाघर,यात्री परिवहन,बैंकिंग,गैर वित्तीय संस्थाएं इत्यादि पर यह लागू नहीं है।
मूवी के टिकिट के साथ अगर खाने पीने का सामान का बिल अगर संयुक्त रूप से लेते हैं तो 18% जी एस टी देना होगा।
छोटे व्यापारी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट,अमेजन,मीशो इत्यादि के द्वारा माल बेचते हैं तो उन्हें भी ई इनवॉइस जारी करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसी इकाई एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचती है तो ई इनवॉइस लागू होगा।
इस कार्यक्रम में ग्वालियर ब्रांच के चेयरमैन सीए सचिन गुप्ता,वाइस चेयरमैन सीए अजीत बंसल,सचिव सीए पंकज शर्मा,पास्ट चैयरमेन सीए समर्थ दोनेरिया,सीए आलोक सुराना,सीए अरविंद व्यास,सीए धर्मेंद्र अग्रवाल,सीए हर्षित अग्रवाल,सीए शिवम कश्यप इत्यादि मौजूद रहे।