रिश्वतखोर को 4 साल की सज़ा

ग्वालियर/सागर27सितंबर2023।मेडिकल कॉलेज सागर के तत्कालीन स्टेनोग्राफर अंकित दुबे को न्यायालय– विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्री आलोक मिश्रा जिला सागर ने 4 साल की सज़ा सुनाई है।लोकायुक्त एसपी सागर योगेश्वर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29.09.2017 को आवेदक गनेश सिंह राय द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि इसने लीवर ट्रांसप्लांट कराया था जिसके मेडिकल बिल स्वीकृत करवाने के एवज में आरोपी द्वारा 40000 रुपए की मांग की जा रही है ।
तस्दीक उपरांत मांग के अनुक्रम में ट्रैप दिनांक 07.10.2017 को ट्रैप कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त पुलिस के द्वारा आरोपी को आवेदक से 10000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया । समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 26.09.2024 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 10000 के अर्थदंड से एवं धारा 13(1)बी,13(2) पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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