बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ग्वालियर 06 फरवरी 2025/ छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाओं एवं समस्त प्रकार की परीक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आदेश पारित किया है। यह आदेश 6 फरवरी से 5 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार ध्वनि का स्तर मानक सीमा के बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से इसके विनियमन और नियंत्रण की आवश्यकता है। यह आदेश आम जनता के महत्व का है और आम जनता को संबोधित है। जिसकी क्रमश: सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति / आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (5) के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

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