
ग्वालियर 17 जून 2022/ ग्वालियर जिले में संचालित समस्त फिजिकल क्लब बिना सक्षम अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे। ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी कर क्लबों को अनुमति देना अनिवार्य किया है।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि फिजिकल क्लबों के संचालन एवं ट्रेनिंग देने वाले छात्रों के कतिपय अवांछनीय/अराजक गतिविधियों में सम्मलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में सभी फिजिकल क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है।
समस्त क्लबों को तीन दिवस के अंदर विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फिजिकल क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा-188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई होगी।