ग्वालियर24जुलाई2023।करदाता जिनके पैन 30 जून के बाद निसक्रिय हो चुके हैं और यही समय रहते एक्टिव करा लें अन्यथा उन्हे आय पर कर के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है क्योंकि 30 जून के बाद पेन और आधार लिंक होने में 30 दिन का वक्त लग सकता है यही परेशानी का कारण बन सकता है यदि 31 जुलाई से पहले आधार और पेन लिंक नहीं हुआ तो निर्धारित अवधि में भी रिटर्न दाखिल करने वालों को रिफ़ंड का लाभ नहीं मिलेगा और 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वालों पर आय के हिसाब से जुर्माना लगेगा|
1000 रुपये शुल्क के साथ आधार और पेन लिंक कराया जा रहा है|30 जून के बाद जो भी आधार पेन लिंक के आवेदन किए जा रहे हैं उसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना हैं कि पेन और आधार लिंक होने में करीब 30 दिन का वक्त लग सकता है|
ऐसे करदाता जिनहोने 01 जुलाई के बाद पेन आधार लिंक कराने के लिए आवेदन किया उनका अब तक पेन और आधार लिंक नहीं हो सका जिस कारण आयकर रिटर्न भरने के बाद उनका ई-वेरिफिकेशन नहीं हो पाया,यदि किसी कारणवश आधार पेन लिंक नहीं हो पाता है तो भले ही रिटर्न दाखिल कर दिया गया हो ऐसे में उन्हें रिफ़ंड नहीं मिलेगा,ना ही पुराने रिफ़ंड पर ब्याज मिलेगा तथा टी डी एस/टी सी एस भी अधिकतम दर से कटेगा|
5लाख से अधिक आय पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना-
चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज शर्मा बताते हैं कि पैन व आधार लिंक यदि 31 जुलाई के बाद हुआ तो ढाई लाख से अधिक आय वाले करदाता द्वारा भरे गए रिटर्न पर एक हजार रुपये की पैनाल्टी लगेगी और 5 लाख से अधिक आय वालों पर 5 हजार रुपये की पैनाल्टी विभाग वसूल कर रहा है। यदि पैन लिंक नहीं हुआ आधार से तो लेट फीस के साथ साथ आपकी आय पर रिफंड भी विभाग नहीं देगा।
देश में रिटर्न की संख्या- 22 जुलाई तक
व्यक्तिगत पंजीकृत उपयोगकर्ता-11,38,57,403
दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या(2023-24)-3,82,06,127
सत्यापित रिटर्न की संख्या(2023-24)-3,47,63,469
संसाधित किए गए सत्यापित आईटीआर (2023-24)-2,00,75,871
इनका कहना है-
चार्टर्ड एकाउंटेंट पंकज शर्मा ने बताया कि कई सारे करदाता जिनके पेन व आधार लिंक नहीं हो पाये वे ऐसे में अपना आयकर रिटर्न आधार ओ टी पी के माध्यम से वेरिफ़ाई नहीं कर कर पा रहे है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं।