तीन आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

बंध पत्र भरने व थाना हाजिरी देने के आदेश

ग्वालियर 10 जुलाई 2025/ तीन आदतन आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने इन आरोपियों को सदाचार बरतने के लिये संबंधित पुलिस थाने में 50 – 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने और तीन माह तक हर माह पहली तारीख को थाना हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए गए हैं।
जिन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है, उनमें विक्की उर्फ विक्की जैन निवासी चिकसंतर मुरार, सर्वेश उर्फ भूरा तोमर संकटमोचन नगर परसादीपुरा मुरार एवं आकाश राणा निवासी त्यागीनगर मुरार शामिल हैं। इन तीनों आदतन आरोपियों के खिलाफ शहर के विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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