
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
ग्वालियर 25 अप्रैल 2025/ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवायें समय-सीमा में उपलब्ध न कराने वाले जिले की 4 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर लगभग पौने 8 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से इन सचिवों के खिलाफ शास्ति अधिरोपित की गई है।
जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस श्री आशीष जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत सिमिरियाटांका श्री गजेन्द्र सिंह रावत द्वारा 14 आवेदनों को समय-सीमा में जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित सेवायें नहीं उपलब्ध कराईं। समयावधि से एक दिन का विलंब होने की वजह से इन पर 250 रूपए प्रति आवेदन के हिसाब से 3500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत निरावली के पंचायत सचिव श्री रणवीर सिंह रावत द्वारा एक आवेदन के निराकरण में 3 दिन अधिक समय लिया। इसलिये उन पर 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। ग्राम पंचायत देवरीकला के पंचायत सचिव श्री जरदान सिंह रावत द्वारा विवाह के पंजीयन संबंधी आवेदन के निराकरण में 12 दिन अधिक समय लिया, इसलिये उन पर 3 हजार रूपए का अर्थदण्ड और ग्राम पंचायत कल्याण के पंचायत सचिव द्वारा एक आवेदन के निराकरण में 6 दिन की देरी करने पर 1500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।