ग्वालियर मेले में सफाई एजेंसी एवं वाहन पार्किंग एजेंसी पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड

लापरवाही पाए जाने पर मेला अधिकारी ने की कार्रवाई

ग्वालियर 14 फरवरी 2025/ श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में चार पहिया वाहन एवं दुपहिया वाहन पार्किंग के संचालन में अवैध वसूली की शिकायत एवं साफ-सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर दोनों एजेंसियों पर 25000 – 25000 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं मेला अधिकारी श्री टी एन सिंह ने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में साफ-सफाई के लिये स्वीकृत निविदाकार को दिए गए कार्य आदेश की शर्तों का पालन न करने एवं साफ-सफाई व्यवस्था ठीक से न करने पर मैसर्स पृथ्वी इन्फ्राकॉन के संचालक पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए निर्देशित किया है कि मेले की साफ-सफाई बेहतर ढंग से सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अर्थदण्ड की राशि मेला कार्यालय में जमा कराएँ, अन्यथा उनके देयक से काट ली जायेगी।
मेला अधिकारी श्री टी एन सिंह ने मेले में दुपहिया एवं चार पहिया वाहन पार्किंग के संचालन में अधिक राशि लेने की शिकायत पर प्राधिकरण द्वारा दिए गए नोटिस के उपरांत भी शिकायत मिलने पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उक्त राशि तत्काल मेला प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं अन्यथा उक्त राशि सुरक्षा निधि से काटी जायेगी।

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