ग्वालियर01फरवरी2025। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमे इनकम टैक्स से संबंधित कई बड़ी घोषणायें की गई है। अब सालाना 12 लाख रूपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। हालांकि इसका फायदा इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत ही मिलेगा। वित्तमंत्री का यह लगातार 8वां बजट था। इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थी।
टैक्स की व्यवस्था को आसान शब्दों में समझाने के लिए ग्वालियर के कर सलाहकार अजय शर्मा से इंडिया टुडे एमपी ने बात की।
माना जा रहा था कि पुरानी और नई, दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्सपेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती है। चूंकि इनकम टैक्स में छूट की घोषणा नई व्यवस्था के तहत की गई है। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों को इस बजट से निराशा मिली है। उम्मीद थी कि इस बार बजट से पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कटौती को लेकर भी ऐलान हो सकता था। इसमे 80सी एवं 80डी आदि शामिल हैं। हालांकि इन्हें लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है।
वहीं सीनियर सिटीजन को लेकर कुछ घोषणायें की गई है। इसमे सीनियर सिटीजन के लिये धारा 80टीटीबी में टैक्स डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। वित्तमंत्री ने बजट पेशन करने के दौरान नये इनकम टैक्स बिल की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लेकर आयेगी। इसमे रिजीम में बदलाव से लेकर दूसरी नई चीजें शामिल हो सकती है।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब
0-4 लाख: निल
4-8 लाख: 5 प्रतिशत
8-12 लाख: 10 प्रतिशत
12-16 लाख: 15 प्रतिशत
16-20 लाख: 20 प्रतिशत
20-24 लाख: 25 प्रतिशत
24 लाख से अधिक परः 30 प्रतिशत