
ग्वालियर। 14.01.2025 – मकर संक्रांति पर होने वाले पतंग महोत्सव एवं अन्य अवसरों पर चायनीज मांझा के उपयोग से पशु-पक्षियों के साथ-साथ मानव जीवन पर होने वाले नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्ट्रर ग्वालियर द्वारा चायनीज मांझा के उपयोग पर बैन लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है। जिस पर से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को चायनीज मांझा का उपयोग करने वाले एवं बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।
इसी अनुक्रम में अति0 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री निरंजन शर्मा द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में चायनीज मांझा के उपयोग पर रोक लगाकर उसे बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी डबरा श्री विवेक शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी डबरा शहर निरीक्षक यशवंत गोयल के नेतृत्व में थाना बल की टीम को क्षेत्र में चायनीज मांझा के उपयोग पर रोक लगाकर उसे बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु लगाया गया।
पुलिस टीम द्वारा अवैध चाइनीज मांझा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.01.2025 को चांदनी चौक पर स्थित वर्मा प्रोविजन स्टोर के मालिक संतोष वर्मा पिता राम भरोसे वर्मा उम्र 37 साल निवासी हनुमान डंडा डबरा की दुकान को चेक किया गया तो दुकान में ड्रेगन के 47 नग, मोनो कटर 12 नग, सादा पन्नी वाला 20 नग कुल कीमत 1000 रुपए रखे मिले जिसे पुलिस टीम द्वारा विधिवत जप्त किया गया। थाना डबरा शहर में उक्त दुकानदार के खिलाफ अपराध क्रमांक 31/25 कायम कर जांच में लिया गया।
जप्त मशरूकाः- ड्रेगन के 47 नग, मोनो कटर 12 नग, सादा पन्नी वाला 20 नग कुल कीमत 1000 रुपए जप्त किये।
सराहनीय भूमिका:- अवैध चाइनीज मांझा के विरुद्ध कार्यवाही में थाना प्रभारी डबरा शहर निरीक्षक यशवंत गोयल, एवं थाना डबरा शहर बल की सराहनीय भूमिका रही।