
ग्वालियर27 नवम्बर 2024 – नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने सीपी कॉलोनी मुरार में दी गई भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
निगमायुक्त श्री वैष्णव द्वारा जारी नोटिस जारी नोटिस में तत्कालीन सहायक नगर निवेशक पूर्व विधानसभा प्रदीप सिंह जादौन, तत्कालीन भवन अधिकारी पूर्व विधानसभा पवन शर्मा, तत्कालीन भवन निरीक्षक क्षेत्र क्रमांक 8 अजय शर्मा एवं तत्कालीन मानचित्रकार रविन्द्र प्रताप सिंह गुर्जर को नोटिस जारी करते हुए कहा तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त श्री वैष्णव द्वारा जारी निर्देश में बताया गया कि श्री अशोक सिंह गुर्जर पुत्र श्री नन्हें सिंह गुर्जर, निवासी 138, यमुना नगर, ग्वालियर को सी.पी. कॉलोनी मुरार भवन क्र. 3899 क्षेत्र क्र. 08 वार्ड क्र. 25 पर 12.00 मी. ऊचाई तक भवन निर्माण अनुज्ञा क्र. जीडब्ल्यूए/0101/571/2024 प्रदान की गई थी। श्री अशोक सिंह गुर्जर द्वारा निर्माण करने पर श्री कनिष्ठ शंकर अष्ठाना आदि सी.पी. कॉलोनी वासियों की शिकायत पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2024 अनुसार आपके द्वारा दी गई भवन अनुज्ञा दिनांक 20.06.2024 नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर के ग्राम मुरार के सर्वे क्र. 1200 रकवा 0.052 पर दिनांक 03.07.2006 को स्वीकृत विकास अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों के अनुरूप जारी नहीं की गई है।