ऑनलाइन कॉमर्स आपरेटर के जरिए माल बेचने और सेवाएं देने पर 1% टी सी एस काटने का प्रावधान-CA शिवम कुमार

ग्वालियर22दिसंबर2023।द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच द्वारा जी एस टी पर सेमिनार का आयोजन किया गया।
ग्वालियर ब्रांच के सचिव सीए पंकज शर्मा ने बताया कि सेमिनार का विषय जी एस टी के अंतर्गत टी डी एस और टी सी एस के प्रावधानों और जी एस टी में आये नए बदलावों पर रखा गया था।
सेमिनार में मुख्य वक्ता सीए शिवम कुमार अग्रवाल रहे।
सीए शिवम ने बताया कि सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल के जरिए माल बेचा जाता है या सेवाएं दी जाती हैं तो ई कॉमर्स कंपनी द्वारा सप्लायर को भुगतान करते समय 1% टी डी एस काट लिया जाता है,जिसे सप्लायर द्वारा जी एस टी में फॉर्म 8A भरकर क्लेम किया जा सकता है।
जी एस टी में हुए नए परिवर्तन के बारे में बताया कि अगर जी एस टी पोर्टल पर नए ब्राउज़र या नए कंप्यूटर सिस्टम से लॉगिन किया जाता है तो ओ टी पी डालने की जरूरत होगी हालांकि यह नया फीचर अभी कुछ ही राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है।
इस मौके पर ग्वालियर ब्रांच के अध्यक्ष सीए सचिन गुप्ता,उपाध्यक्ष सीए अजीत बंसल,सचिव सीए पंकज शर्मा,कोषाध्यक्ष सीए राहुल मित्तल,पास्ट चैयरमेन सीए समर्थ दोनेरिया सहित अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स मौजूद रहे।

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