ICAI सेमिनारः कैपिटल गेन टैक्स में आयकर के अंतर्गत जोड़ा गया नया सेक्शन 50AA

ग्वालियर ब्रांच द्वारा आई सी ए आई के पूर्व अध्य्क्ष एस.वैध्नाथ अय्यर जी की स्मृति में आयोजित किया सेमिनार

ग्वालियर18दिसंबर2023। द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच एवं मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा सयुंक्त रूप से सेमिनार का आयोजन आई सी ए आई भवन सिटी सेंटर पर आयोजित किया गया।
सेंमिनार में मुख्य व्यक्ता सीए आलोक सुराना उपस्थित रहे।
ब्रांच के सचिव सीए पंकज शर्मा ने जानकारी में बताया कि सेमिनार का विषय शेयर्स,म्यूच्यूअल फंड्स,इंट्रा डे ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन से संबंधित आयकर के प्रावधानों पर रहा।
वक्ता सीए आलोक सुराना ने बताया कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत 01 अप्रैल 2023 से नया सेक्शन
50 AA लागू हो चुका है।इसके अनुसार अगर करदाता म्यूच्यूअल फण्ड इत्यादि में निवेश करता है और
उस निवेश में इक्विटी का भाग 35% तक है तो ये अब विशिष्ट केटेगरी में आएगा और होने वाला लाभ शार्ट टर्म कैपिटल गेन माना जायेगा।जिस पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन की दर से टैक्स लगेगा।
वहीं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हेतु नहीं घटाना होता।
अगर डीमेट एकाउंट में अलग अलग तारीख पर एक ही कंपनी के शेयर्स खरीदे तो ऐसे शेयर्स को बेचने पर फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) के आधार पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
शेयर्स,म्यूच्यूअल फण्ड इत्यादि की खरीद बिक्री को आयकर रिटर्न में नहीं दिखाने पर आयकर का नोटिस मिल सकता है।
इस मौके पर ग्वालियर ब्रांच के अध्यक्ष सीए सचिन गुप्ता,उपाध्यक्ष सीए अजीत बंसल,सचिव सीए पंकज शर्मा सहित सीए हेतम सिंह,सीए सतीश गुप्ता,सीए एस के जैन,सीए पूजा श्रीवास्तव,सीए सुमित निगम,सीए स्निग्धा निगम इत्यादि सदस्य मौजूद रहे।

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