CA की सलाहःट्रस्ट के शेष खर्च को संचित करने के लिए 31 अगस्त तक दाखिल करना होना फॉर्म 10

19अगस्त2023।द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच द्वारा स्टडी सर्किल मीटिंग का आयोजन आई सी ए आई भवन,सिटी सेंटर पर किया गया।
इसमें ट्रस्ट के ऑडिट एवं असेसमेंट तथा धारा 12A एवं 80G के पंजीयन के लिए दाखिल करने वाले फॉर्म्स के सम्बंध में जानकारी दी गयी।ब्रांच के सचिव सीए पंकज शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

इस कार्यक्रम में सीए श्रेयांश कुमार जैन एवं सीए रुपाली अग्रवाल मुख्य वक्ता रहे।
सीए श्रेयांश कुमार जैन ने ट्रस्ट के ऑडिट एवं असेसमेंट के बारे में बताया कि अगर ट्रस्ट ने अपनी आय का 85% खर्च उद्देश्य पर खर्च नहीं
किया है तो उसे इस खर्चे को भविष्य के लिए संचित करने के लिए फॉर्म 10 को 31 अगस्त तक दाखिल करना अनिवार्य होगा,अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसे खर्चे की छूट प्राप्त नहीं हो पाएगी।सीए रुपाली अग्रवाल ने बताया कि धारा 12A एवं 80G के पंजीयन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10AB फ़ायल करना होता है।जिसके आधार पर प्रोविजनल पंजीयन ट्रस्ट को प्राप्त हो जाता है।लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी करने के उपरांत 6 माह के भीतर फायनल रेजिस्ट्रेशन लेना होगा।

इस कार्यक्रम में ग्वालियर ब्रांच के चेयरमैन सीए सचिन गुप्ता,वाइस चेयरमैन सीए अजीत बंसल,सचिव सीए पंकज शर्मा,पास्ट चैयरमेन सीए समर्थ दोनेरिया,कोषाध्यक्ष सीए राहुल मित्तल,सीए अशोक विजयवर्गीय,सीए राममोहन गुप्ता,सीए अरविंद व्यास,सीए धर्मेंद्र अग्रवाल इत्यादि मौजूद रहे।

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