
ग्वालियर दिनांक 16 मार्च 2023- नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा ओल्ड हाईकोर्ट रोड स्थित मनीष सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरुम के संचालक द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर एवं फलेक्स लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 4 लाख 44 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त श्री सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत ओल्ड हाईकोर्ट रोड स्थित मनीष सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरुम के संचालक श्रीमती कल्पना प्रोपर्टी आईडी 1000337080, श्री प्रवीण माहेश्वरी प्रोपर्टी आईडी 1000337076 एवं श्री मनीष माहेश्वरी प्रोपर्टी आईडी 1000337073 द्वारा बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत शासकीय, निजी सम्पत्ति पर मप्र सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 1984 का उल्लंघन करने के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः मनीष सेल्स के संचालक पर 4 लाख 44 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

वहीं नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा बिना अनुमति अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर एवं फलेक्स लगाकर विज्ञापन करने वाले शोरूम संचालक, कोचिंग संचालक एवं फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त श्री सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत रॉक्सीपुल स्थित व्ही मार्ट के प्रबंधक को 7,01,500 का जुर्माना 31 जनवरी 2023 को अधिरोपित किया गया था। इनके द्वारा अभी तक जुर्माना जमा नहीं कराया गया। जिसके चलते इन्हें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 7 लाख 11 हजार 620 रूपये का अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
इसके साथ ही आईआईएफएल (गोल्ड लोन) विनय नगर तिराहा बहोडापुर के प्रबंधक को अवैध रूप से वॉल पेंटिग के माध्य से विज्ञापन करने पर 1 लाख 23 हजार 410 रूपये तथा आईआईएफएल (गोल्ड लोन) नया बाजार के प्रबंधक को बिना अनुमति ई-रिक्सा के माध्यम से विज्ञापन करने पर 22 हजार 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
इसके साथ ही खेडपति कॉलोनी सांई बाबा मंदिर रोड श्री प्रदीप सर हिंदी द्वारा भवन के मुख्य भाग पर अवैध रूप से फ्लैक्स लगाकर विज्ञापन करने पर 2 लाख 7 हजार 700 रूपये का जुर्माना लगाया गया था। जिसके संबंध में संबंधित द्वारा निगम को पत्र लिखा गया था, जो कि निगम की राजस्व शाखा द्वारा निरस्त किया गया है तथा संबंधित को तत्काल जुर्माना जमा करने के लिए पत्र जारी किया गया है।