
ग्वालियर 24 फरवरी 2023/ जो शासकीय सेवक दुपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट नहीं लगायेंगे उन पर यातायात नियमों के उल्लंघन का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही विभागीय स्तर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से इस आशय का आदेश सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को जारी किया है। यह आदेश शासकीय सेवकों के साथ-साथ अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एच बी शर्मा ने बताया कि जिले की सीमा में स्थित सभी शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख को इस आदेश के जरिए निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट लगाने के लिये आगाह करें। साथ ही उनसे यातायात नियमों का शतप्रतिशत पालन कराएँ।
उप पुलिस अधीक्षक यातायात को भी इस आदेश के जरिए निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों की चैकिंग के दौरान ऐसे शासकीय सेवकों की जानकारी संबंधित कार्यालय में अवश्य पहुँचाएँ जो वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बैल्ट का उपयोग न कर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ शासकीय सेवक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एच बी शर्मा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रिट पिटीशन के अंतर्गत सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का शतप्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परिपालन में शासकीय सेवकों से भी यातायात नियमों का अनिवार्यत: पालन कराने के लिये यह आदेश जारी किया गया है।