ग्वालियर26दिसंबर2022। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 श्री आदित्य रावत के न्यायालय ने आरोपीगण धनराज गौड सहायक वाणिज्यकर अधिकारी वाणिज्यकर कार्यालय ग्वालियर एवं महेन्द्र जैन एडवोकेट ग्वालियर को धारा 7 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 8 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 13 (1), डी, 13 (2 ) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी लोकायुक्त संभाग ग्वालियर श्रीमती राखी सिंह ने घटना के बारे में बताया कि विगत 11 दिसंबर 2012 को आवेदक बृजेश चंद्र जायसवाल पुत्र श्री रामनारायण निवासी रोशनी घर गोमती बाई का बाड़ा लश्कर ने पुलिस अधीक्षक वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय को संबोधित इस आशय की शिकायत की कि आरोपी धनराज गौड सहायक वाणिज्यकर अधिकारी वाणिज्यकर कार्यालय ग्वालियर एवं महेन्द्र जैन एडवोकेट के द्वारा फरियादी फरियादी बृजेश चंद्र जायसवाल से शुभम पावभाजी के नाम से दुकान का सेल्सटैक्स कम करने के एवज में विगत 12 दिसंबर 2012 को 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने पर भ्र.नि.अधि. की धारा (1), डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुये प्रकरण सक्षम न्यायालय 16.06.2014 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती राखी सिंह जिला अभियोजन अधिकारी लोकायुक्त ग्वालियर ने पैरवी की जिसमें अभियोजन की साक्ष्य एवं सफल विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण धनराज गौड सहायक वाणिज्य कर अधिकारी वाणिज्यकर कार्यालय ग्वालियर एवं महेन्द्र जैन एडवोकेट को दंडित किया।