
पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल, एक लेपटॉप, एक एटीएम कार्ड एवं 26 हजार 300 रूपये नगद किये जप्त।
ग्वालियर। 02.11.2022। ग्वालियर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी,भापुसे के निर्देश पर ठगी करने वाले बदमाशों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। फरियादी रामनरेश प्रजापति द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि आरोपीगणों द्वारा मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर फरियादी के साथ 28 लाख रूपये की ठगी की गई है। एसपी ग्वालियर द्वारा उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अति0 पुलिस अधीक्षक शहर-मध्य/यातायात श्री मृगाखी डेका,भापुसे को थाना हजीरा पुलिस बल की टीम बनाकर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक महाराजपुरा श्री रवि भदौरिया के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए थाना प्रभारी हजीरा उनि0 संतोष भदौरिया द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर थाना बल की एक टीम बनाकर उसे कार्यवाही हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना थाना प्रभारी हजीरा को ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण का एक आरोपी पटना (बिहार) में रह रहा है। उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी हजीरा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना बल की एक टीम को उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पटना (बिहार) भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा पटना (बिहार) पहुंचकर स्थानीय पुलिस से संपर्क स्थापित कर उक्त आरोपी को लालजी टोला देवी स्थान कादमकुआ थाना गांधी मैदान, जिला पटना (बिहार) से धरदबोचा। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उक्त धोखाधड़ी की बारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गये आरोपी की निशादेही पर पुलिस टीम द्वारा उसके मकान से धोखाधड़ी की वारदात में इस्तेमाल किया गया जिओ कंपनी का मोबाइल एवं 26 हजार 300 रूपये नगद बरामद किये जाकर विधिवत् जप्त किये गये। पकड़े गये आरोपी से उसके साथी के संबंध में और अधिक पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका साथी बाकड़गंज सलीमपुर अहरा दलदली रोड़, गली नं0 2 थाना गांधी मैदान, जिला पटना (बिहार) का निवासी है। उक्त सूचना पर से पुलिस टीम द्वारा आरोपी के दूसरे साथी को उसके निवास स्थान से धरदबोच लिया गया। पकड़े गये दूसरे आरोपी के घर की तलाशी लेने पर उसके पास से एक लेनोवो कंपनी का लेपटॉप व एक एटीएम कार्ड मिला। जिसे पुलिस टीम द्वारा विधिवत् जप्त किया गया। पकड़े गये आरोपियों के एक साथी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर पुलिस टीम को ज्ञात हुआ कि उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड व राजस्थान पुलिस मे भी अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को ट्राजेक्शन वारंट पर आज दिनांक को थाना हजीरा लाया गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों आरोपियोें को थाना हजीरा के धोखाधड़ी के प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर उससे प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
ज्ञात हो कि फरियादी रामनरेश प्रजापति निवासी मां वैष्णोंपुरम् गदाईपुरा, हजीरा द्वारा मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर 28 लाख रूपये की ठगी किये जाने संबंधी एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था। फरियादी ने अपने आवेदन पत्र में बताया कि आरोपियों द्वारा स्वंय को हिंदुस्तान टॉवर प्लांट का कर्मचारी बताकर उससे मोबाइल के जरिये संपर्क किया जाकर उसकी जमीन पर मोबाइल टॉवर लगवाने का लालच देकर उससे 28 लाख रूपये अपने बैंक खाते में जमा करा लिये। इसके उपरांत उसके द्वारा फरियादी को बेंगलौर आकर टॉवर लगवाने के बदले 45 लाख का चैक लेकर जाने के लिये कहा गया। फरियादी द्वारा कंपनी कर्मचारी द्वारा बताये गये पते पर जाकर देखा गया तो वहां इस नाम की कोई भी कंपनी ना होना ज्ञात हुआ। स्वंय के साथ धोखाधड़ी होने का अंदेशा होने पर फरियादी द्वारा पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया। फरियादी की शिकायत पर से थाना हजीरा पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 433/22 धारा 420,417 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था।
तरीका बारदातः उक्त आरोपीगण पेपर में हिंदुस्तान टॉवर प्रा0 लिमि0 कंपनी के नाम से मोबाइल टॉवर लगाने का फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को झांसा देते है। विज्ञापन पढ़कर व्यक्तियों के फोन लगाने पर आरोपियों द्वारा उनसे उनके जमीन के कागज व्हाट्सएप पर मंगाये जाते है फिर आरोपीगणों द्वारा जमीन को सही बताकर कॉलर को व्हाट्सएप के जरिये अपना एकाअंट नंबर भेजकर उनसे रजिस्ट्रेश के नाम पर 02 हजार रूपये मंगवाते है फिर आरोपियो द्वारा कॉलर को व्हाट्सएप पर फर्जी एग्रीमेंट की प्रति भेजी जाती है। जिसके बदले में आरोपीगणों द्वारा उनसे रूपये की मांग की जाती है और कहा जाता है कि कंपनी की ओर से एडवांस में आपको 45 लाख का एडवांस दिया जावेगा जो कि कंपनी द्वारा वापस नही लिया जायेगा। कंपनी द्वारा जिस जमीन में टॉवर लगाया जायेगा उसका किराया 90 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा, उसी टॉवर पर आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जायेगी। जब फरियादी द्वारा आरोपीगणों को पैसा नही पंहुचाया जाता है तो आरोपियों द्वारा कॉलर से कहा जाता है कि आपक 45 लाख रूपये कंपनी द्वारा मंजूर किये जा चुके है बड़ी राशि होने की वजय से आपको एक से अधिक खातों की बैंक पासबुक, एटीएम व खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों की सिमें कंपनी को कोरियर करना होगी तभी आपके खाते में रूपये 01 से 05 दिन के भीतर आपके खातों में ट्रांसफर हो जायेगें। फिर आरोपियों द्वारा कोरियर के जरिये मंगवाये गये खातों की बैंक पासबुक, एटीएम व खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों की सिमों को दूसरे लोगों के साथ ठगी करने में इस्तेमाल करते है और इस प्रकार वह टॉवर लगाने के नाम पर लोगों से रूपये की ठगी करते है। जबकि इस प्रकार की कोई कंपनी भारत देश में मौजूद नही है।
जप्त मशरूकाः एक जिओ कंपनी का मोबाइल, एक लेनोवो कंपनी का लेपटॉप, एक एटीएम कार्ड एवं 26 हजार 300 रूपये नगद।
सराहनीय भूमिकाः उक्त ठगों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी हजीरा उनि0 संतोष भदौरिया, सउनि0 सुरेन्द्र राजौरिया, आर0 अनिल, अरूण लोधी, सुनील, गिरजाशंकर मुदगल, प्रआर0 के0पी0 यादव, आर0 आकाश पाण्डेय की सराहनीय भूमिका रही।


