ग्वालियर25अगस्त2022।न्यायालय ने चैक बाउंस के एक मामले में अनंतपाल सिंह भदौरिया निवासी आदित्यपुरम भिंड रोड को दोषी मानते एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ 8 लाख 43 हजार 250 रूपए अदा करने के आदेश दिए है यह राशि एक महीने के अँदर नही दी गई तो तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
दरअसल याचिकाकर्ता उमेश सिंह निवासी तानसेन नगर हजीरा और आरोपी अनंतपाल सिंह एक दूसरे के परिचित है अनंतपाल सिंह ने अपने व्यवसाय के लिए उमेश सिंह से 5 लाख रूपए लिए थे इसके बाद रकम वापस लौटाने के लिए आरोपी ने उमेश को चैक दिया, जिसे एचडीएफसी बैंक मुरार शाखा में जमा किया, तो पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण वो चैक बाउंस हो गया, जिसके बाद उमेश सिंह ने अनंतपाल सिंह से पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा, लेकिन वो टालमटोल करता रहा, लिहाजा उमेश सिंह को न्यायालय में मुकदमा दाखिल करना पडा। करीब पांच साल तक केस चलने के बाद अब जाकर इस मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने फैसला सुनाया है।