
ग्वालियर। दो दिन पहले सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को लेकर जो आदेश जारी हुआ था। वो आदेश स्पष्ट न होने और गफलत होने के बाद अब बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी है। यानि अगर आप अपने घरेलू कनेक्शन से घरेलू इस्तेमाल वाले वाहनों को चार्ज करते है तो बिजली विभाग को कोई परेशानी नही है लेकिन यदि कमर्शियल वाहनों को घरेलू कनेक्शन से चार्ज करते है तो ये गलत है यानि आप पर कार्यवाही हो सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले जारी आदेश में ये स्पष्ट नही था कि घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों के लिए ही नया कनेक्शन लेना होगा या फिर घरेलू इस्तेमाल वाले वाहनों को घरेलू कनेक्शन से चार्ज किया जा सकता है लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है वहीं अब इ-रिक्शा जैसे कमर्शिल वाहनों को घरेलू विधुत कनेक्शन से चार्ज करने पर बिजली विभाग द्वारा कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
इनका कहना है

‘’यदि उपभोक्ता अपने घरेलू इस्तेमाल वाले दोपहिया या चारपहिया वाहनों को अपने घरेलू बिजली कनेक्शन से चार्ज करता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति बिजली विभाग को नही है। लेकिन यदि ई-रिक्शा या इसी तरह के किसी भी कमर्शियल वाहन को घरेलू विधुत कनेक्शन से चार्ज किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए अलग से नया कनेक्शन लेना होगा, वहीं यदि उपभोक्ता के पास पहले से ही कमर्शियल विधुत कनेक्शन है तो उससे भी कमर्शियल वाहन को चार्ज करने पर भी कोई आपत्ति बिजली विभाग को नही है’’
नितिन मांगलिक ,महाप्रबंधक, म.प्र.म.क्षेत्र वि.वि.कं., ग्वालियर