ग्वालियर04अगस्त2022। ग्वालियर की विश्वविधालय थाना पुलिस ने 6 ऐसे यूट्यूब चैनलों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो बिना अनुमति हाईकोर्ट की लाईव प्रोसिडिंग को अपने यूट्यूब चैनल पर एडिट और कमेंट डालकर प्रसारित कर रहे थे। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है यट्यूब चैनलों पर धारा 188,465,469,65 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जानकारी के मुताबिक मुरार के रहने वाले एडवोकेट अवधेश सिंह ने थाना विश्वविधालय पुलिस को आवेदन दिया था जिसमें कहा गया गया था कि फेसबुक, यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं अलग अलग यट्यूब चैनलों पर, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष जिन मामलों की प्रोसिडिंग होती है उसे हाईकोर्ट की वेबसाइट से से हाईकोर्ट की अनुमति के बिना डाउन लोड कर तोडमरोड कर अज्ञात यट्यूब चैनल संचालकों द्वारा अपने स्वंय के यूट्यूब चैनलों एवं अन्य एकाउंट बनाकर उन वीडियोज में अपमानजनित शब्दों को लेख कर कूटरचित वीडियो प्रसारित कर विधि विभाग व अन्य विभागों की छवि धूमिल की जा रही है जो माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के लाईव प्रोसिंडिंग के संबंध में जारी रूल्स का उल्लंघन है।
पुलिस ने आवेदन की जांचकर फिलहाल Indian Law, Be a Judge, Law Chakra, Legal Awarness, Court Room, Vipin Agyas Advocate नाम वाले यूट्यूब चैनलों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।
शिकायतकर्ता एडवोकेट अवधेश सिंह का कहना है कि वो हाईकोर्ट ग्वालियर में प्रेक्टिस करते है ऐसे में इऩ वीडियों को माध्यम से यूट्यूब पर वकीलों तथा न्यायाधीशगणों एवं अधिकारियों के विरूद्ध तरह तरह की अवधारणाएं बनाकर झूठे कमेंट किए जाते है । जिससे संपूर्ण विधि जगत की बदनामी एवं अपमान हो रहा है इसलिए ऐसे संबंधित यूट्यूब चैनलों के संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की जरूरत है।