ग्वालियर24अगस्त2023। ग्वालियर के हेमसिंह की परेड स्थित सिविल अस्पताल में कार्यरत लैब टैक्निशियन रामकुमार शिवहरे के खिलाफ वर्ष 2013 में लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज किया था जांच के दौरान एक दर्जन से ज्यादा रजिस्ट्रीयां, अन्य संपत्ति और आलीशान खर्च पाया गया था जबकि इसके मुकाबले लैब टैक्निशियन का वेतन काफी काम था जिसके बाद न्यायालयीन कार्यवाही चली।
कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज दिनांक 24.08.2023 को ग्वालियर:- विशेष न्यायाधीश (भृष्टाचार निवारण अधि. 1988 ) श्रीमान आदित्य रावत के न्यायालय ने वि.प्र.क्र. 11/16 (अप.क्र. 354 / 13) में रामकुमार शिवहरे, लैब टेक्नेशियन, सिविल अस्पताल हेम सिंह की परेड जिला ग्वालियर को धारा 13 (1). ई. 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और एक करोड़ /- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदंड जमा न करने की दशा में माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया।
इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी लोकयुक्त संभाग ग्वालियर श्रीमती राखी सिंह रहीं।